घटिया आयोडीन नमक मामले में टाटा से जुर्माना हटाया
नागपुर। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने 13 अक्तूबर, 2016 को खाद्य सुरक्षा...
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीTue, 14 May 2024 05:00 PM
ऐप पर पढ़ें
नागपुर। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने 13 अक्तूबर, 2016 को खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें टाटा केमिकल्स और अन्य कंपनियों पर 'घटिया आयोडीन युक्त नमक' के लिए जुर्माना लगाया गया था। न्यायमूर्ति अनिल एल. पानसरे ने अपने आदेश में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को भविष्य में ऐसे मामलों में प्रक्रियात्मक अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित सलाह या परिपत्र जारी करने का भी निर्देश दिया।
यह हिन्दुस्तान अखबार की ऑटेमेटेड न्यूज फीड है, इसे लाइव हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है।